राजस्थान में शिक्षा विभाग की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए मंगलवार से ऑनलाइन पदस्थापन काउंसलिंग शुरू हो गई है। टोंक समेत प्रदेशभर के करीब 19 हजार चयनित अभ्यर्थी सुबह 11 बजे से शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर अपने पसंदीदा विद्यालयों का चयन (ऑप्शन लॉक) कर सकेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद 30 और 31 जुलाई को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे, जिसके बाद अभ्यर्थी संबंधित स्कूलों में जॉइन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सोमवार देर शाम इसके आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध SSP-MS पोर्टल के जरिए अपनी पसंद के विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। विभाग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विद्यालय आवंटन ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए कराने का फैसला किया है। इससे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 के चयनित अभ्यर्थियों का जिला आवंटन किया जा चुका है। अब स्कूल शिक्षा विभाग में गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 16,411 और अनुसूचित क्षेत्र के 2,984 चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि काउंसलिंग पूरी होते ही उसी दिन नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएं। शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद भरने से स्कूलों की उनसे संबंधित व्यवस्था और बेहतर होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल 27 जुलाई 2026 को एनआईसी (NIC) शाला दर्पण जयपुर/बीकानेर के समन्वय से जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक ने SSP-MS पोर्टल पर डेटा अपलोड किया और रिक्त पदों की सूची विभागीय वेबसाइट पर जारी की। 28 जुलाई से 30 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक स्थायी वरीयता सूची में शामिल अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल के होम पेज पर जाकर SSP-MS पोर्टल के माध्यम से अपने पसंदीदा विद्यालयों का चयन (ऑप्शन लॉक) कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 28 जुलाई सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है। 30 जुलाई को अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर एनआईसी शाला दर्पण के जरिए जिला शिक्षा अधिकारी परिणाम और रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद 30 और 31 जुलाई 2026 को अंतिम नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। इन अभ्यर्थियों के आदेश फिलहाल नहीं होंगे जारी शिक्षा विभाग के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने राजस्थान के बाहर या राज्य की निजी यूनिवर्सिटी से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है या जो दिव्यांग एवं सशर्त पात्र अभ्यर्थी हैं, उनके दस्तावेज और पात्रता की पूरी जांच होने तक नियुक्ति आदेश रोके जाएंगे। बाकी सभी पात्र अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश काउंसलिंग पूरी होते ही जारी कर दिए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विकल्प भरने और अन्य अपडेट के लिए शिक्षा विभाग की आधिकारिक शाला दर्पण वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखने की सलाह दी गई है।

