5 साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में फैसला:दो दोषियों को 7-7 साल की सजा, ट्रैक्टर चालक पर किया था फायर

बयाना अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पांच साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने बरखेड़ा निवासी रामजीत मीना और वकील जाट को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया। अपर लोक अभियोजक महेंद्र भूषण शर्मा ने बताया कि मामला 29 मई 2021 का है। नदबई थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव निवासी विशम्भर सिंह ट्रैक्टर-ट्रॉली से बयाना कोतवाली क्षेत्र के बरखेड़ा गांव स्थित नदी से रेता भरने गया था। रेता भरकर वापस लौटते समय रास्ते में बरखेड़ा निवासी रामजीत मीना और उसके साथी वकील जाट ने उसे रोक लिया। इस दौरान कहासुनी होने पर रामजीत मीना ने कट्टे से फायर कर दिया। गोली विशम्भर सिंह के पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था घायल विशम्भर सिंह को उपचार के लिए भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां दिए गए पर्चा बयान के आधार पर बयाना कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में न्यायालय में चालान पेश किया था। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी माना। न्यायालय ने रामजीत मीना और वकील जाट को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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