जैसलमेर: राजस्थान के जैसलमेर जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंदबुद्धि बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुये 20 साल के कठोर कारावास एवं 25000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत ने बताया कि जिले की पॉक्सो अदालत ने मंदबुद्धि बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी श्रवण राम उर्फ समाराम को 20 साल के कठोर कारावास एवं 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में रामदेवरा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर मात्र चार दिन में अदालत में चालान पेश कर दिया था।
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मात्र 4 दिनों में आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो अदालत में चालान पेश
उन्होंने बताया कि पुलिस के विशेष दल ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को तत्परता से गिरफ्तार कर ठोस साक्ष्य संकलित कर मात्र 4 दिनों में आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो अदालत में चालान पेश कर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष एक ही गांव और परिवार के होने की कारण गवाहों के पक्ष द्रोही होने अथवा आपस में राजीनामा होने की आशंका को देखते हुए प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में चयनित किया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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