विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) :
आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा की एक अदालत ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) की न्यायिक हिरासत की अवधि रविवार को पांच अक्टूबर तक बढ़ा दी. आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारियों ने कौशल विकास निगम घोटाले के संबंध में नायडू से राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार में दो दिवसीय पूछताछ रविवार को पूरी कर ली और इसके बाद यह आदेश सामने आया.
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सीआईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक वाई. एन. विवेकानंद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विजयवाड़ा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत ने रविवार शाम पांच बजे दो दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर नायडू की न्यायिक हिरासत की अवधि पांच अक्टूबर तक बढ़ा दी है.
उन्होंने कहा कि सीआईडी सोमवार को नायडू की हिरासत के अनुरोध के लिए एक अलग याचिका दायर कर सकती है.
इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका और एपी फाइबरनेट और अमरावती इनर रिंग रोड मामलों में दो और सीआईडी कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है.
कौशल विकास निगम घोटाला मामले में नायडू पहले ही उच्चतम न्यायालय का रुख कर चुके हैं.
एसीबी की अदालत ने मामले में पूछताछ के लिए नायडू (73) को दो दिन की सीआईडी हिरासत में भेज दिया था.
अदालत के आदेशों के अनुपालन में, नायडू से दो दिन (23 और 24 सितंबर) सुबह साढ़े नौ बजे से शाम पांच बजे तक पूछताछ की गई। इस दौरान उन्हें नियमित आधार पर पांच-पांच मिनट का ‘ब्रेक’ दिया गया, ताकि वे अपने वकील से संपर्क कर सकें.
पुलिस महानिदेशक (जेल) एम आर रवि किरण ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नायडू से पूछताछ पूरी करने के बाद सीआईडी अधिकारियों ने उन्हें वापस जेल अधिकारियों को सौंप दिया.
उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को विजयवाड़ा एसीबी अदालत के आदेशानुसार शाम पांच बजे ‘ब्लू जींस’ ऐप के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया था.
किरण ने कहा, ‘ब्लू जींस’ एक ऐप है, जिसका इस्तेमाल कर कैदियों को डिजिटल माध्यम से अदालतों में पेश किया जाता है.
अदालत द्वारा दी गई दो दिन की पुलिस हिरासत और दो दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि आज समाप्त हो गई, जिसके बाद अदालत ने नायडू की हिरासत पांच अक्टूबर तक बढ़ा दी.
अदालत ने पूछताछ में सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा के तीन पुलिस उपाधीक्षक के साथ छह कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एक पेशेवर वीडियोग्राफर और दो आधिकारिक मध्यस्थों को भाग लेने की अनुमति दी थी.
अदालत ने पूछताछ के दौरान, प्रत्येक एक घंटे के बाद पांच मिनट की अवधि के लिए नायडू को वकीलों की एक टीम से सहायता लेने की भी अनुमति दी.
अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य और उम्र पर विचार करते हुए उनसे जेल परिसर में ही पूछताछ करने की अनुमति दी है, ताकि उन्हें राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार से मंगलागिरि में सीआईडी कार्यालय जाने के लिए 200 किलोमीटर की यात्रा करने की जरूरत न पड़े.
नायडू को कौशल विकास निगम में कथित अनियमितताओं के आरोप में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि इन अनियमितताओं से राजकोष को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)