![](https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2025/01/HYP_4910315_cropped_11012025_235614_images_50_watermark_110120_1-16x9.jpg)
Last Updated:
Agriculture News: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मदद की जाती है. इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है.
किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है जिस से किसान आर्थिक रूप से सबल और मजबूत बन सकता है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मदद की जाती है. अगर आपने भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में आवेदन किया है. इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है.
इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी. इन कामों को समय पर न कराने पर किस्त का पैसा अटक सकता है. कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ये प्रक्रियाएं पूरी कर लें. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी काम
अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं. तीन जरूरी काम तुरंत करवा लें. अगर ये काम पूरे नहीं हुए, तो अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी. आवेदन फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें। अगर फॉर्म में गलत जानकारी भरी गई, तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है या किस्त के पैसे अटक सकते हैं. सरकार किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करती है. इसके लिए डीबीटी एक्टिव होना अनिवार्य है। अगर आपके खाते में यह सुविधा चालू नहीं है, तो योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. ई-केवाईसी करना इस योजना का सबसे जरूरी हिस्सा है। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी अगली किस्त रुक सकती है.
हर साल मिलते हैं 6 हजार रुपये
इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. यह रकम तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. अब तक 13 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं.
इन किसानों को नहीं मिलता योजना का लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कुछ श्रेणियों के किसानों के लिए नहीं है सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व या वर्तमान धारक 10,000 रुपए या उससे अधिक पेंशन पाने वाले हो , आयकरदाता किसान हो.
और पढ़ें